आगामी लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 को शांति पूर्वक, पारदर्शिता एवं निष्पक्ष सम्पन्न कराने हेतु जनपद पिथौरागढ़ में जनपद के अंतर्गत समस्त जिला अध्यक्ष /महामंत्री राजनीतिक दलों के साथ अपर जिलाधिकारी डॉ शिव कुमार वरनवाल की अध्यक्षता मे जिला कार्यालय के सभागार मे बैठक आयोजित हुई।

अपर जिलाधिकारी ने राजनैतिक दलों के साथ बैठक मे आवश्यक निर्देश दिए गए कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता के मार्गदर्शी सिद्धान्तों का अनुपालन किये जाने हेतु परामर्श / सलाह प्रदान करते हुए अनुरोध किया गया है।राजनैतिक दलों के नेता जिन्हें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-77 के अन्तर्गत स्टार प्रचारक का दर्जा दिया गया है, वे राजनैतिक सभाओं में अपनी चुनावी भाषण के दौरान, सामंजस्यपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण सिद्धान्तों के अनुरूप नैतिक आचरण के उच्चतम मानकों को बनाए रखेंगे।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राजनैतिक दलों के साथ परामर्श से चुनावी घोषणा पत्रों के लिए दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं, जो राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता में सम्मिलित हैं।चुनावी प्रचार-प्रसार और राजनैतिक गतिविधियों के लिए सरकारी वाहनों का प्रयोग नही किया जायेगा। विभिन्न प्रकार की अवांछनीय गतिविधियों / अवैध परिवहन / तस्कर के दृष्टिगत आचार संहिता प्रभारी होने की तिथि और समय से स्थानीय प्रशासन द्वार प्रत्येक वाहनों की सघन जांच की जायगी।चुनाव प्रचार-प्रसार के लिए प्रयोग में लाये जा रहे कार / वाहनों को किसी भी स्थि में 10 से अधिक के काफिले में जाने की अनुमति नही होगी (सुरक्षा वाहनों को छोड़कर इस प्रकार के काफिले के बीच कम से कम 100 मीटर की दूरी होनी चाहिए।

बैठक में निर्देशित किया गया कि चुनाव प्रचार के लिए प्राईवेट हैलीकॉप्टरों / विमानों का प्रयोग किया जा सकता राजनैतिक पदाधिकारियों / राजनैतिक दलों को चुनाव प्रचार-प्रसार के लिए प्रयोग में लाए जा रहे हैलीकाप्टर / विमान के प्रयोग तथा उससे यात्रा करने वाले व्यक्तियों का विवरण यात्रा कार्यक्रम तथा परिवहन की जा रही सामग्री की सूचना तीन दिन पूर्व संबंधित जिला प्रशासन को सूचित किया जाना होगा।

राजनैतिक दलों द्वारा दोपहिया वाहन का चुनावी अभियान के लिए उपयोग किया जा सकता है। चुनावी अभियान के दौरान 10 से अधिक बाईक की एक काफिले में चलने की अनुमति नहीं होगी। प्रत्येक काफिले में कम से कम 100 मीटर की दूरी होनी चाहिए। बाईक पर अधिकतम् 1X 1/2 फीट का फ्लैग को 03 फिट की स्टिक पर प्रयोग किया जा सकता है।रोड शो के लिए राजनैति दलों को संबंधित जिला प्रशासन / पुलिस प्रशासन से पूर्वानुमति प्राप्त करनी अनिवार्य होगी। जनसामान्य की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए रोड शो की अनुमति मा० न्यायालय के आदेशों और स्थानीय नियम-कानूनों के अन्तर्गत यथासंभव अवकाश होने और नो-पीक के दौरान प्रदान की जानी चाहिए। रोड शो अस्पताल, ट्रॉमा सेन्टर, ब्लड बैंक एवं अन्य भीड़ वाले मार्केट के मार्गों में नही किए जाने चाहिए। रोड शो में सम्मिलित होने वाले वाहनों तथा व्यक्तियों की संख्या पूर्व से सूचित की जानी चाहिए। जनसामान्य की सुरक्षा के दृष्टिगत रोड शो के दौरान आधे से अधिक सड़क की चौड़ाई को कवर नही करना चाहिए। रोड शो के दौरान हाथ से कैरी करने वाले बैनर अधिकतम 6×4 फीट का होना चाहिए। रोड शो में जानवरों का प्रदर्शन प्रतिबन्धित होगा। बचों एवं ड्रेस में स्कूली बच्चों को रोड शो में सम्मिलित नही किया जायेगा।

सभी राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों से चुनाव प्रचार के दौरान पोस्टर, बैनर आदि तैयार करने के लिए प्लॉस्टिक, पॉलिथीन का प्रयोग न करने के लिए निरन्तर आग्रह किया जा रहा है। भारत सरकारी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा प्लॉस्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन (संशोधन) नियम-1921 के द्वारा सिंगल यूज प्लॉस्टिक के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसलिए चुनाव आयोग द्वारा सभी राजनैति दलों/अभ्यर्थियों से चुनाव प्रचार के दौरान पोस्टर, बैनर आदि प्रचार सामग्री तैयार करने के लिए प्लॉस्टिक पालिथीन और इसी प्रकार की गैर बॉयोडिग्रेडेबल सामग्रियों का उपयोग न करने की अपील की गयी है।
लोक सभा निर्वाचन-2024 में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिव्यांगजन वोटर की आयु सीमा 80 से बढाकर 85 वर्ष की गयी है। तथा चुनाव अवधि के दौरान संबधित वाहन चालक ईडीसी के माध्यम से किसी भी स्थान पर अपना मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से अनुरोध किया है कि जो प्रचार सामग्री का प्रयोग विभिन्न स्थानों पर किया गया है उसे आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने से पहले उपरोक्त स्थानो से अपने स्तर से हटाना शुरू कर दें।
बैठक में मुख्य शिक्षा अधिकारी, अशोक कुमार जुकरिया, उपनिदेशक एनआईसी गौरव कुमार, सहायक निर्वाचन अधिकारी, ईओ नगर पालिका के अलाव राजनीतिक दलों के पदाधिकारी उपस्थित थे ।