हरिद्वार : तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर हरिद्वार गिरीश चन्द शर्मा द्वारा आत्माराम आदि 06 नफर आरोपियों के खिलाफ घाटों से उठाईगिरी जैसे अपराधो को करने के लिए गिरोह बनाकर टप्पेबाजी करने पर मु0अ0स0-638/2002 धारा-2/3 गैगस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराया गया था
मुकदमा उपरोक्त में आरोपी दीनानाथ, आत्माराम जमानत पर रिहा होने के बाद 23 वर्षो से लगातार फरार चल रहे थे। गिरफ्तारी हेतु दोनो के ऊपर 5000-5000/- रुपये का ईनाम घोषित किया गया था। दोनो मफरुर (भगौडा) अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिये बार-बार अपना स्थान व वेश भूषा बदलकर जगह-जगह निवास कर रहे थे। दोनो की गिरफ्तारी हेतु मा0 न्यायालय हरिद्वार द्वारा स्थायी वारण्ट ST N0-21/03 धारा-2/3 गैगस्टर एक्ट जारी किया गया था।
एसएसपी प्रमेन्द्र सिंह डोबाल द्वारा मासिक अपराध समीक्षा गोष्ठी के दौरान ईनामी/ मफरुर/ वारण्टियो की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान में और तेजी लाने तथा लंबे समय से फरार चल रहे अपारधियों को गिरफ्तार करने के संबंध में दिए गए निर्देश पर सिटी हरिद्वार पुलिस ने गहरी सुरागरसी पतारसी कर दिनांक 02.03.2025 को वारण्टी दीनानाथ एवं आत्माराम उपरोक्त दोनो को उनके-उनके मस्कनो से हिरासत में लिया। दोनो ईनामी लुधियाना पंजाब में पुलिस से छिपकर उठाईगिरी सहित अन्य काम कर रहे थे।