जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन में खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 एवं नियमावली 2011 के प्राविधानों के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा जनपद के मुख्य बाजार में नया बस अड्डा अवस्थित मांस की दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया।
अभिहीत अधिकारी मनोज कुमार सेमवाल ने उक्त जानकारी देते हुए अवगत कराया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी बलवंत सिंह चैहान के नेतृत्व में व्यापक स्तर पर नए बस अड्डे में अवस्थित मांस की दुकानों का औचक निरीक्षण की कार्यवाही कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया कि दिए गए दिशा-निर्देशों की अवहेलना करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की सुसंगत धाराओं में नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि जनपद के अन्य स्थानों पर स्थित मांस की दुकानों पर भी खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के नियमों का उलंघन करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।