केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 15 फरवरी से आयोजित होने वाली 10वीं व 12वीं की परीक्षाओं के मददेनजर जनपद के परीक्षा केन्द्रों में धारा 144 लागू की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट हिमांशु खुराना के आदेशों के क्रम में सभी एसडीएम ने अपने तहसील अन्र्तगत परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा को शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने तथा परीक्षा केन्द्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से 15.02.2023 से परीक्षा समाप्ति तक धारा-144 लगाई है। परीक्षा केन्द्रों की 200 मीटर की परिधि के अन्तर्गत 4 से अधिक व्यक्तियों के एक साथ एक स्थान पर एकत्रित होने, ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग करने, पाठ्य साम्रगी ले जाने, सेलुलर फोन, पेजर, किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, आतिशबाजी करने, पम्पलेट, पोस्टर बैनर लगाने पर प्रतिबंध रहेगा।
शान्ति व्यवस्था में संलग्न अधिकारी एवं कर्मचारी, परीक्षार्थियों के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति प्रवेश नही करेगा। यदि कोई व्यक्ति आदेश का उल्लंघन करेगा तो बिना वारण्ट गिरफ्तार किया जाएगा तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

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