धर्मवीर पुत्र हुकम निवासी ग्राम आमखेड़ी कोत0 मंगलौर हरिद्वार द्वारा स्वयं पर मोटरसाइकिल सवार 02 अज्ञात युवकों द्वारा जान से मारने की नीयत से फायर कर मौके से फरार होने के संबंध में दी गई शिकायत के आधार पर दिनांक 05.02.2024 को कोतवाली मंगलौर पर धारा 307 I.P.C. के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।

गंभीर अपराध को देखते हुए एसएसपी प्रमेन्द्र डोबाल के आदेश प्रकरण के अनावरण के लिए गठित टीण ने मुखबिर तंत्र की मदद लेते हुए दिनांक 03.03.2024 को चेकिंग के दौरान घटना में शामिल 01 आरोपित अंकुश उर्फ रांझा को दबोचने के साथ ही एक विधि विवाधित किशोर को संरक्षण लिया गया जिनके कब्जे से एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर और दो जिंदा कारतूस बरामद किए गए।

आरोपितों के आपराधिक इतिहास की जानकारी करने के साथ-साथ उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

पूछताछ में जानकारी मिली कि रंजिश के चलते इन दोनों को किसी और व्यक्ति की सुपारी दी गई थी लेकिन सही पहचान न होने के चलते इन्होंने गलती से दूसरे व्यक्ति (वादी धर्म वीर) पर जान से मारने की नीयत गोली चला दी।