SSP हरिद्वार द्वारा आगामी लोक सभा चुनाव को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु हिस्ट्रीशीटर व आपराधिक प्रवृति रखने वाले अभियुक्तों को जिला बदर किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अपर जिला मजिस्ट्रैट (*वित्त एवं राजस्व*) हरिद्वार के आदेशानुसार गुण्डा एक्ट में हिस्ट्रीशीटर सावेज पुत्र महबूब निवासी ग्राम बलेलपुर थाना झबरेडा जिला हरिद्वार, जमशेद पुत्र मुमताज निवासी उपरोक्त व हम्माद पुत्र महबूब निवासी उपरोक्त को जनपद सीमा से 30 दिवस के लिये जिला बदर किये जाने के आदेश पारित किये गये। उपरोक्त आदेश के क्रम में आज उपरोक्त अभियुक्तों को जनपद की सीमा से 30 दिवस के लिए बाहर किया गया है व हिदायत दी गयी की 30 दिवस के अन्दर जनपद सीमा व थाना क्षेत्र मे वापस आने पर वैधानिक कानूनी कार्यवाही की जायेगी।