आज दिनांक में अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व) हरिद्वार के आदेश दिनांक 27.02.24, वाद सख्या-148/2023 अन्तर्गत धारा 3(1) एंव नियम 4 गुण्डा अधि0 के अनुपालन मे फरमान को 03 माह (90 दिवस) के लिए जिला बदर के आदेश प्राप्त हुआ। आदेश के अनुपालन में आरोपित को जिला हरिद्वार की सीमा से बाहर भूपतवाला सीमा पर छोडकर जनपद देहरादून के रवाना किया गया तथा हिदायत दी कि उपरोक्त आदेश का कढाई से पालन करेगा व नियत समयावधि के अन्दर जिला हरिद्वार में प्रवेश नही करेगा।