देहरादून :  IPS तृप्ति भट्ट, पुलिस अधीक्षक, जीआरपी द्वारा पुलिस मुख्यालय जीआरपी के सभागार में माह मई- 2025 की मासिक अपराध गोष्ठी आयोजित की गई। 

 

सर्वप्रथम गोष्ठी में उपस्थित कार्मिकों से उनकी विभागीय एवं व्यक्तिगत समस्याएं पूछी गई एवं उनका समाधान किया गया।

तत्पश्चात माह मई-2025 में सराहनीय कार्य करने पर अभिसूचना इकाई जीआरपी में नियुक्त कार्मिक द्वारा अवैध बांग्लादेशी नागरिकों आदि महत्वपूर्ण सूचना के संदर्भ में इम्पलाय ऑफ द मन्थ घोषित किया गया- मुख्य आरक्षी देवेन्द्र सिंह- अभिसूचना इकाई जीआरपी उत्तराखण्ड

अतिरिक्त जीआरपी उत्तराखण्ड के थाना/चौकी क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले 19 अन्य कार्मिकों को भी प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।

तत्पश्चात् गोष्ठी में उपस्थित सभी थाना/चौकी एवं शाखा प्रभारियों को निम्न दिशा-निर्देश निर्गत किये गये- 

 

▪️ जहर खुरानी के कई मामलों का खुलासा हुआ है लेकिन आगामी कांवड़ मेले को देखते हुए ऐसे और भी प्रकरण हो सकते हैं सभी अपने-अपने थाना क्षेत्रांतर्गत सतर्क दृष्टि रखेंगे।

 

▪️ चैकिंग के नाम पर किसी भी प्रकार के शिथिलता न बरती जाए। अपना orientation security की तरफ बढ़ाइए।

 

▪️ सत्यापन को सीरियसली लें। थाने में उपस्थित अधिकारियों के टारगेट फिक्स करें। हरिद्वार में ज्यादा स्कोप है अन्य स्थानों के मुकाबले हरिद्वार में ज्यादा सत्यापन हों।

 

▪️ महिला सुरक्षा की तरफ विशेष ध्यान दें। महिलाओं संबंधी समस्या आने पर गंभीरतापूर्वक अटेंड हो। फ्लैक्सी एवं पीए सिस्टम का भी प्रयोग करें। फ्लेक्सी की भाषा सरल होनी चाहिए।

 

▪️ जिस अनुपात में चोरियां हुई हैं उस अनुपात में रिकवरी परसेंटेज बहुत कम है जो उचित नहीं है। Qualitative policing करें।

 

▪️ नए कानून को आसान भाषा में समझने के लिए i – Got karmayogi एप्प का खुद भी प्रयोग करें और अधीनस्थों को भी इसके लिए प्रेरित करें। इसमें Act wise भी दिया गया है लेकिन आपको खुद भी रुचि लेनी होगी।

 

▪️ पुराने अभियुक्त को साइलेंटली वॉच करें जो जेल से बाहर है उनका सत्यापन करें अपने basics पर ध्यान दें।

 

▪️ प्रिवेंशन केवल कोटपा चालान तक ही सीमित नहीं होना चाहिए।

 

▪️ सीएम हेल्पलाइन संबंधी प्रार्थना पत्रों को गंभीरता से लें। इसमें प्राप्त होने वाली शिकायतों को हल्के में न लें केवल कागजी निस्तारण नहीं होना चाहिए किसी भी समस्या की logical ending होनी चाहिए।

 

▪️ आप लोगों ने पिछले माह अच्छा काम किया है लेकिन हमको और बेहतर करना है।

 

◾ प्रत्येक दिवस रेलवे स्टेशनों पर चैकिंग करते हुए अकारण घूमने वाले बच्चों एवं व्यक्तियों एवं नॉन टिकट होल्डर से पूछताछ कर उन्हें रेलवे स्टेशन से बाहर भेजने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने एवं इसके अतिरिक्त सुरक्षा की संवेदनशीलता के दृष्टिगत सर्कुलेटिंग एरिया में अनावश्यक रूप से किसी को भी न आने दिये जाने हेतु सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया।

 

◾ पुलिस मुख्यालय एवं अभिसूचना मुख्यालय से प्राप्त दिशा-निर्देशो के अनुरूप रेलवे स्टेशनों, ट्रेनों एवं रेलवे ट्रैको की सघन चैकिंग की कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। इसके अतिरिक्त गैर प्रान्त से आने वाले ट्रेनों में आने वाले संदिग्धो का सत्यापन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

 

◾ लम्बित विवेचना के निस्तारण हेतु अधिक से अधिक लम्बित विवेचनाओं का निस्तारण कराने हेतु सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया इसके अतिरिक्त अपर पुलिस अधीक्षक रेलवेज को अपने निकट पर्यवेक्षण में आदेश कक्ष लेकर अधिक से अधिक विवेचनाओं का निस्तारण करने हेतु भी निर्देशित किया गया।

 

◾रेलवे स्टेशनों एवं ट्रेनों में वेन्डरों का समय-समय पर सत्यापन कराये एवं पूर्व में जेल भेजे गये पांच साला अपराधियो का भी सत्यापन किये जाने हेतु सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया।

 

◾चारधाम यात्रा, पर्यटन सीजन एवं माह जुलाई- 2025 के दृष्टिगत रेलवे स्टेशनों में समुचित पुलिस प्रबन्ध हेतु रेलवे सुरक्षा बल से समन्वय स्थापित करने हेतु निर्देशित किया गया।

 

◾महिला सुरक्षा हेतु थानों में बनाये गये महिला हेल्प डेस्क पर महिला कर्मियों को नियुक्त करने व महिला से सम्बन्धित शिकायतों का समय से निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया। इसके अतिरिक्त महिला अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु रेलवे स्टेशनों एवं ट्रेनों में सादा वस्त्र में पुलिस बल की ड्यूटी नियुक्त करने हेतु निर्देशित किया गया।

 

◾ट्रेनों में चोरी की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु पूर्व में प्रकाश में आये गैंगो का सत्यापन करने, सुनसान रेलवे ट्रैको पर पैट्रोलिंग करने हेतु निर्देशित किया गया।

 

◾निरोधात्मक कार्यवाही जैसे- पुलिस एक्ट, एम0वी0 एक्ट, आबकारी एक्ट, व कोटपा एक्ट में अधिक से अधिक कार्यवाही की जाये।

 

◾हैल्प लाईन नम्बर 112,139, 1930, का रेलवे स्टेशनों में व्यापक प्रचार-प्रसार करायें।

 

 

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