टिहरी गढ़वाल : आज दिनांक 12/2/2025 को पुलिस कार्यालय नई टिहरी में श्री आयुष अग्रवाल श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद टिहरी गढ़वाल महोदय की उपस्थिति में पुलिस सभागार में सहायक अभियोजन अधिकारी श्रीमती सीमा रानी के द्वारा VC के माध्यम से जनपद पुलिस को UCC के प्रावधानों से अवगत कराया गया।
दिनांक 27/01/2025 से उत्तराखंड राज्य में समान नागरिक संहिता लागू कर दी गई है। अब सिविल मामलों में भी एक ही कानून सभी पर लागू होगा चाहे वह किसी भी जाति ,धर्म अथवा संप्रदाय का हो।
समान नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान के 44 वे अनुच्छेद में किया गया है।
नए प्रावधानों के तहत अब कोई भी व्यक्ति पत्नी के रहते दूसरा विवाह नहीं कर सकेगा।
संबंध विच्छेद के बाद ही कोई दूसरा विवाह कर सकता है।
जिन लोगों का विवाह वर्ष 2010 के उपरांत हुआ है उन्हें अपने विवाह का रजिस्ट्रेशन कराना है।
सरकार के द्वारा लिविंग रिलेशन को भी मान्यता दी गई है, 30 दिवस के अन्दर इसका भी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, अन्यथा रजिस्ट्रार के द्वारा जुर्माने का भी प्रावधान रखा गया है।
ग्रामीण इलाकों में ग्राम विकास अधिकारी को रजिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी दी गई है। तथा रजिस्ट्रेशन की सूचना संबंधित थाने पर रजिस्ट्रार के द्वारा दी जाएगी।
अधिनियम का उल्लंघन होने पर धारा 32 में दंड का भी प्रावधान किया गया है।
अंत में APO महोदया द्वारा पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों की प्रश्नोत्तरी का संतोषजनक उत्तर दिया गया।