पिथौरागढ़ : अधिशासी अधिकारी नगर निगम पिथौरागढ़ राजदेव जायसी ने बताया है कि नगर निगम पिथौरागढ़ क्षेत्रान्तर्गत सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निकाय द्वारा निकाय क्षेत्रान्तर्गत समस्त 40 वार्डों को खुले में शौच मुक्त प्लस घोषित किया गया है। खुले में शौच मुक्त शहर के अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर किसी भी प्रकार से शौच एवं मूत्र विसर्जन करना वर्जित है यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर खुले में शौच अथवा मूत्र विसर्जित करते हुए पाया जाता है तो उस व्यक्ति पर निम्न जुर्माना धारित किया जाएगा

सार्वजनिक स्थान पर खुले में शौच करने पर अधिरोपित जुर्माना-100 /- रू. तथा सार्वजनिक स्थान पर खुले में पेशाब करने पर अधिरोपित जुर्माना-100/- रू. लिया जाएगा।

 

 

error: Content is protected !!