पिथौरागढ़ : जिलाधिकारी पिथौरागढ़ विनोद गोस्वामी ने बताया हैं कि उत्तराखण्ड शासन, आबकारी अनुभाग, की अधिसूचना संख्या 1499 देहरादून, दिनांक 12.03.2001 के बिन्दु संख्या 16 के अनुसार जनपद स्तर पर संचालित आबकारी से सम्बन्धित अनुज्ञापी देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकान, एफ०एल०-07 (बार अनुज्ञापन) एफ०एल०-9/9ए/2ए (सैन्य कैन्टीन) सी०एल०-2 (थोक देशी मदिरा) एफ०एल०-2/2बी (थोक विदेशी मदिरा/बीयर) के अनुज्ञापित परिसर से दिनांक 02 अक्टूबर 2024 को गांधी जयन्ती के अवसर पर देशी मदिरा, विदेशी मदिरा एवं बियर की बिकी पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित रहेगी।

 

तद्नुसार जनपद स्तर पर संचालित आबकारी से सम्बन्धित समस्त अनुज्ञापी मदिरा/बियर की बिकी पूर्ण रूप से बन्द रखना सुनिश्चित करें। अनुज्ञापियों को उक्त बन्दी के लिये कोई छूट/प्रतिकर या प्रतिपूर्ति देय नहीं होगा।

 

 

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