कोतवाली मंगलौर पर शहनजर पुत्र इसाक निवासी अकबरपुर कोतवाली मंगलौर द्वारा आरोपी वाजिद व अन्य चार व्यक्तियों द्वारा उसके भाई शाहनवाज के घर में घुसकर मारपीट कर गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देना तथा मारपीट कर गंभीर रूप से घायल करने के संबंध में कोतवाली मंगलौर पर अभियोग पंजीकृत कराया था।

गंभीर रूप से घायल शाहनवाज की उपचार के दौराने मृत्यु होने के पश्चात मुकदमा उपरोक्त में धारा 302 आईपीसी की बढ़ोतरी की गई।