दिनांक 15-02-2023 को वादी हरिराम पुत्र नकली राम निवासी ग्राम अमरपुर काजी थाना भगवानपुर हरिद्वार ने थाना लक्सर पर अपनी पुत्री रेशु देवी उम्र 23 वर्ष को उसके ससुराल पक्ष कुलदीप (पति) पुत्र महिपाल ,सोमती देवी पत्नी महिपाल (सास), आकाश (देवर) के द्वारा दहेज के लिए प्रताडित करने व मृतिका रेशु के गर्भवती होने पर उसका ईलाज झोलाछाप डाक्टर से कराए जाने के कारण दिनांक 13-02-2023 को रेशु की मृत्यु होने के संबंध मे मु0अ0सं0-49-2023 धारा 304(ए) भा0द0वि0 बनाम कुलदीप आदि पंजीकृत किया गया।

घटनास्थळ निरीक्षण, बयान गवाहान तथा दस्तावेजी साक्ष्य संकलन से मृतिका के ससुराल पक्ष के विरुद्ध कोई संज्ञेय अपराध न पाते हुए विवेचना से उनका नाम पृथक किया गया। विवेचना में मृतिका का ईलाज डाक्टर भीमराव अम्बेडकर चैरिट्रेबिल अस्पताल दाबकी मोड लक्सर हरिद्वार मे होना पाया गया। जाँच से उक्त अस्पताल का संचालन ईश्वरपाल द्वारा किया जाना प्रकाश मे आया जो अस्पताल के संचालन के लिए स्वास्थ्य विभाग से कोई वैध रजिस्ट्रेशन नही दिखा पाया और ना ही मेडिकल से संबंधित कोई भी वैध डिग्री।

आरोपित ईश्वरपाल के द्वारा यह जानते हुए भी कि उसके पास कोई वैध दस्तावेज नही है जिससे वह बतौर डाक्टर गर्भवती महिला का ईलाज किया जाये, फिर भी गर्भवती महिला रेशु का ईलाज लापरवाही बरतने के चलते विवाहिता की मृत्यु हुई। मुख्य चिकित्साधिकारी की टीम द्वारा अभियोग मे संज्ञान लेते हुए एवं अस्पताल के विरुद्ध शिकायते प्राप्त होने पर अस्पताल को सील किया गया है। विवेचना के दौरान अभियोग मे धारा 304 बी. भा0द0वि0 का लोप करते हुए धारा 304,420 भा0द0वि0 मे अभियुक्त ईश्वरपाल को नामजद किया गया।

अस्पताल संचालक ईश्वरपाल की गिरफ्तारी के संबंध मे सीओ लक्सर निहारिका सेमवाल के निर्देश पर थाना खानपुर पुलिस टीम ने दिनांक 10-2-24 को आरोपित ईश्वरपाल को दस्तावेजी साक्ष्य संकलन के आधार पर धारा 304,420 भा0द0वि0 नियमानुसार हिरासत में लिया। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।