सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में प्रस्तावित गति सीमा पर मुहर लगाते हुए सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जनपद रुद्रप्रयाग से होकर निकलने वाले वाहनों हेतु अधिकतम गति सीमा निर्धारित करते हुए परिवहन विभाग द्वारा इसका अनुपालन करने की अपील की गई है। अनुपालन नहीं करने वालों पर परिवहन विभाग सहित पुलिस प्रशासन की सख्त नजर रहेगी एवं नियमानुसार चालान के साथ अन्य कार्यवाही होगी।

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी निखिलेश कुमार ओझा ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद के मार्गों से होकर निकलने वाले वाहनों के लिए श्रेणीवार अधिकतम गति सीमा निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग में भारी वाहनों की निर्धारित गति सीमा 30 किमी जबकि हल्के व दुपहिया वाहनों के लिए 40 किमी. प्रति घंटा निर्धारित की गई है। इसी तरह राज्य मार्ग में भारी वाहनों के लिए 25 तथा हल्के व दुपहिया वाहनों हेतु 35 किमी प्रति घंटा अधिकतम गति सीमा निर्धारित की गई है। ग्रामीण मार्ग पर भारी वाहनों के लिए 20 किमी प्रति घंटा जबकि हल्के व दुपहिया वाहनों हेतु 25 किमी प्रति घंटा निर्धारित की गई है। बताया कि अन्य जनपदीय मार्ग पर 20 किमी प्रति घंटा भारी वाहनों हेतु तथा 25 किमी हल्के व दुपहिया वाहनों के लिए निर्धारित की गई है।
उन्होंने संबंधित निर्माणदायी सड़क संस्थाओं से अपील करते हुए कहा कि मानक के अनुसार आईआरसी कोड इस तरह अंकित किए जाएं जिससे वाहन चालकों को इसकी जानकारी व ज्ञान हो सके। साथ ही रात्रि में साइन बोर्ड प्रदर्शित हो इसके लिए रिट्रो- रिपलेक्टिव टेप का प्रयोग किया जाए। बताया कि उक्त गति सीमा अग्निशमन वाहन, एंबुलेंस, पुलिस, कानून व व्यवस्था बनाए रखने में लगे सैन्य बल व अर्द्ध सैनय बल के लिए प्रयुक्त होने वाले वाहनों सहित प्राकृतिक आपदा के प्रबंधन के लिए प्रयुक्त वाहनों पर लागू नहीं होगी।