जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ रीना जोशी ने बताया है कि जनपद पिथौरागढ़ की विषम भौगोलिक परिस्थिति एवं वर्षाकाल में भूस्खलन, जनहानि की सम्भावनाओं तथा पर्यावरण एवं पारस्थितिकीय के संरक्षण की आवश्यकता को देखते हुए जनपद पिथौरागढ़ अन्तर्गत नदी तल उपखनिज क्षेत्रों में स्वीकृत समस्त उपखनिज के खनन पट्टों/खनन अनुज्ञाओं/ रिवर ट्रेनिंग अनुज्ञाओं में उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली-2023 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुरुप दिनांक जुलाई 01, 2024 से सितम्बर 30, 2024 तक मानसूनकाल के दौरान खनन संक्रियाओं/ निकासी कार्य को पूर्ण रुप से प्रतिबन्धित किया जाता है।
उक्त अवधि में पट्टेधारक अपने-अपने पट्टाक्षेत्रों में खनन कार्य से बने पिट्स को भरकर समतल करने, प‌ट्टाक्षेत्र में भू-स्खलन की रोकथाम हेतु वृक्षारोपण कार्य एवं खनन पट्टा विलेख, खनन योजना एवं पर्यावरणीय अनुमति में उल्लिखित समस्त शर्तों का अनुपालन पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे।
समस्त उप जिलाधिकारी तथा खान अधिकारी, पिथौरागढ़ प‌ट्टेधारकों / अनुज्ञाधारकों से उक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित करवाते हुए तद्‌नुसार सत्यापन आख्या उन्हें उपलब्ध करायेंगे तथा यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रतिबन्धित अवधि में पट्टाक्षेत्रों में किसी भी दशा में खनन कार्य एवं निकासी न होने पावे।
इसके अतिरिक्त मानसूनकाल में प्रतिबन्धित अवधि के दौरान अवैध खनन की रोकथाम के दृष्टिगत समस्त उप जिलाधिकारी तथा जिला खान अधिकारी, पिथौरागढ़ जनपद अन्तर्गत स्वीकृत समस्त रिटेल भण्डारण अनुज्ञाओं/स्टोन केशर अन्तर्गत स्वीकृत भण्डारण अनुज्ञा स्थलों पर दिनांक 30 जून, 2024 तक भण्डारित उपखनिज का सत्यापन करते हुए अनुज्ञास्थलों पर अनुज्ञाधारकों द्वारा पूर्ण किये गये मानकों मुख्यतया सी०सी०टी०बी०, चाहरदिवारी, बैरियर, धर्मकांटा, कार्यालय एवं संरिक्षत अभिलेख आदि के सत्यापित फोटोग्राफ सहित पृथक-पृथक सत्यापन आख्या विलम्बतम् 07 दिन भीतर जिलाधिकारी कार्यालय को उपलब्ध करायें। सत्यापन आख्या के आधार पर जिन अनुज्ञा स्थलों पर मानक पूर्ण नहीं है, उनके ई-रवन्ना पोर्टल निलम्बित (Suspend) किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।