देश में एक जुलाई से तीन नए कानून लागू हो रहे हैं। ये तीन कानून भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) हैं। नए कानून ब्रिटिश काल के भारतीय दंड संहिता (I.P.C.), दंड प्रक्रिया संहिता (Cr.P.C.) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे।

01 जुलाई 2024 से लागू हो रहे इन नए आपराधिक कानून के क्रियान्वयन के लिए पुलिस कर्मचारियों को समर्थ बनाने के लिए आज दिनांक 30.04.2024 से 40वीं वाहिनी पीएसी के सभागार में प्रथम बैच का 05 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरु हुआ। नए कानूनों के सफल क्रियान्वयन हेतु आयोजित कार्यशाला में पीपीएस स्तर से मुख्य आरक्षी स्तर तक के जनपद हरिद्वार में तैनात कुल 138 व जीआरपी में तैनात कुल 12 अधिकारी/कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। जनपद हरिद्वार में यह प्रशिक्षण 3-4 चरणों में दिया जाना प्रस्तावित है।

40वीं वाहिनी पीएसी पहुंचे जिला जज सिकन्द कुमार त्यागी, एसएसपी प्रमेन्द्र डोबाल, कमांडेंट 40 पीएससी प्रदीप कुमार राय व एसपी जीआरपी सरिता डोबाल द्वारा दीप प्रज्वलित कर प्रशिक्षण कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ किया गया तत्पश्चात पुलिस ऑफिसर्स की मौजूदगी में 06 सदस्यीय मास्टर ट्रेनर्स एवं चुनिंदा कॉलेजों से आए प्रोफेसर्स द्वारा प्रशिक्षुओं को नए कानून के बारे में विस्तृत रूप से आवश्यक जानकारी प्रदान की जाएगी। जिससे प्रत्येक पुलिस कर्मी नए कानून से शिक्षित होने के बाद बिना किसी शंका के नए कानूनों का क्रियान्वयन कर पाएं। जनपद में तीन से चार चरणों में यह प्रशिक्षण ऑफलाइन दिया जा रहा है तत्पश्चात अन्य कर्मियों हेतु ऑनलाइन प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त अवसर पर सीजेएम हरिद्वार, पुलिस अधीक्षक नगर स्वतन्त्र कुमार, पुलिस अधीक्षक देहात स्वप्न किशोर सिंह, पुलिस अधीक्षक अपराध/यातायात मनोज गैरोला, अपर पुलिस अधीक्षक/ क्षेत्राधिकारी सदर जितेन्द्र मेहरा, अपर पुलिस अधीक्षक संचार विपिन कुमार, क्षेत्राधिकारी ज्वालापुर शांतनु पराशर, क्षेत्राधिकारी रुड़की नरेन्द्र पंत , क्षेत्राधिकारी मंगलौर विवेक कुमार व अन्य अधिकारी एवं कर्मचारीगण मौजूद रहे।