कोतवाली देहरादून पर उसकी 17 वर्षीय नाबालिक बहन के बिना बताये घर कहीं चले जाने के सम्बन्ध में लिखित प्रार्थना पत्र दिया, जिसके आधार पर कोतवाली देहरादून पर तत्काल मु0अ0सं0: 203/2024 धारा: 363 भादवि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

नाबालिग की बरामदगी हेतु एसएसपी देहरादून के निर्देशो पर तत्काल पुलिस टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा युवती के परिजनों तथा उसके दोस्तों से जानकारी करने पर नाबालिक युवती को एक युवक द्वारा बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा कर ले जाना प्रकाश में आया। पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त तथा अपहर्ता तलाश हेतु पतारसी/सुरागरसी करते हुए इलेक्ट्रानिक सर्विलांस की सहायता लेते हुए मुखबिर तंत्र को भी सक्रिय किया गया।

पुलिस टीम द्वारा किये जा रहे लगातार प्रयासों से मुखबिर की सूचना पर दिनाँक: 22-04-2024 को 24 घंटे के अन्दर थाना कलियर पुलिस जनपद हरिद्वार की सहायता से रूहानी मस्जिद कलियर के सामने से अभियुक्त अरशद पुत्र अशरफ को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से नाबालिक अपहर्ता को सकुशल बरामद किया गया। युवती से पूछताछ के आधार पर अभियोग में धारा: 366, 376 भादवि0 व 5(स्)/6 पोक्सो अधिनियम की बढ़ोत्तरी की गई। अभियुक्त को आज दिनाँक: 22-04-2024 को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार सुद्धोवाला भेजा गया।