पिथौरागढ : जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट पिथौरागढ़ रीना जोशी ने बताया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुपालन में जनपद पिथौरागढ़ अंतर्गत लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 हेतु जारी आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होने के फल स्वरुप 19 अप्रैल 2024 को मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने हेतु जनपद पिथौरागढ़ में कानून एवं व्यवस्था के मध्य नजर धारा –144 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कार्रवाई किया जाना आवश्यक हैl
जिलाधिकारी रीना जोशी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश पर पारित किए हैं कि मतदान दिवस 19 अप्रैल से मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व की अवधि से एक स्थान पर पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित ना हो तथा मतदान केंद्र व अन्य स्थानों में तैनात सेना,अर्ध सैनिक बल, पुलिस बल के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी किस्म के अस्त्र-शस्त्र लाठी डंडे आदि का प्रयोग ना किया जाए, सुरक्षा हेतु मतदान केदो के 100 मीटर अंदर किसी भी प्रकार का राजनीतिक प्रचार प्रसार नहीं किया जाएगा तथा मतदान केंद्र से 200 मीटर अंदर किसी भी पार्टी प्रत्याशी द्वारा अपना स्टॉल आदि नहीं लगाया जाएगा चुनाव में प्रतिभा करने वाले प्रत्याशी से अपेक्षा की जाती है कि वह मतदान दिवस 19 अप्रैल 2024 से 48 घंटे पूर्व 17 अप्रैल 2024 के साय:5:00 से अपना प्रचार प्रचार समाप्त कर दे ,सामूहिक तौर पर सभा का आयोजन नहीं किया जाए पार्टी की रैली, प्रचार वाहन का प्रयोग, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ,प्रिंट मीडिया आदि के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए निर्वाचन को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष संपन्न कराए जाने हेतु यह भी अपेक्षा की जाती है कि समस्त प्रत्याशी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता के निर्देशों का अनुपालन करें प्रत्याशी उक्त अवधि में घर-घर जाकर शांतिपूर्वक अपना प्रचार प्रचार कर सकते हैं, राजनीतिक पार्टी के किसी भी स्टार प्रचारक अन्य प्रचारक कार्यकर्ता उस क्षेत्र में प्रवास नहीं करेगा जिस क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में उसका नाम दर्ज नहीं है, मतदान दिवस को किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति पैदा ना हो एवं कानून एवं व्यवस्था की दृष्टिगत जनपद से लगी अंतरराष्ट्रीय नेपाल सीमा को मतदान समाप्ति के 72 घंटे पूर्व 16 अप्रैल कि साय 6:00 बजे से मतदान दिवस 19 को मतदान समाप्ति तक सील किया जाता है,स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन के मध्य नजर जनपद अंतर्गत स्थित समस्त देसी एवं विदेशी शराब की दुकानों को 17 अप्रैल की साय 5:00 बजे से मतदान समाप्ति तक बंद करते हुए ड्राई डे घोषित किया जाता है जिला आबकारी अधिकारी इस अवधि में अवैध शराब की बिक्री के संबंध में छापेमारी की कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे समस्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं प्रिंट मीडिया से अपेक्षा की जाती है कि उक्त अवधि में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता के अनुरूप कार्रवाई करेंगे ,मुख्य चिकित्सा अधिकारी पिथौरागढ़ को निर्देशित किया जाता है कि जनपद पिथौरागढ़ अंतर्गत समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केदो में कार्यरत चिकित्सा /पैरामेडिकल कर्मचारियों को आकस्मिकता को छोड़ते हुए किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत न किया जाए उक्त अवधि के दौरान जनपद के विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत समस्त स्वास्थ्य केदो में चिकित्सा व्यवस्था समुचित रखना सुनिश्चित करेंगे।
जनपद अंतर्गत लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के सफल संपादन हेतु तत्काल प्रभाव से यह आदेश एक पक्षीय जारी किया गया है, समयाभाव के कारण ऊभयपक्ष को सुना जाना संभव नहीं है अत यह आदेश जनपद पिथौरागढ़ अंतर्गत प्रभावी रहेगा।